मुजफ्फरनगर। नगर मजिस्ट्रेट की ओर से भारतीय नागरिक संहिता की धारा 131 के तहत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन से जुड़े संजय अरोड़ा सहित चार लोगों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर पाबंद किया गया है। सभी को 16 जुलाई को नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
यह कार्रवाई पुराने मामलों में कोतवाली नगर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रताप राठौड़ की अदालत से 10 जुलाई को अजय कुमार सिंघल (गुदड़ी बाजार), जनार्दन विश्वकर्मा (इंद्रा कॉलोनी), शलभ गुप्ता (अवध विहार) और संजय अरोड़ा (राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन) को नोटिस जारी किए गए।
नोटिस में कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के मद्देनजर सभी को शांति बनाए रखने की शर्त पर पाबंद किया गया है। पुलिस रिपोर्ट में इन पर संभावित अव्यवस्था फैलाने की आशंका जताई गई थी।
वहीं, इस कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी है। संजय अरोड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह वर्षों से कांवड़ यात्रा के दौरान रुड़की रोड पर शिविर लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें और कई अन्य को पहली बार नोटिस दिया गया है।
हालांकि नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रताप राठौड़ ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं लोगों को नोटिस भेजा गया है जिनके विरुद्ध पुलिस द्वारा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कांवड़ शिविर लगाने के कारण किसी को नोटिस नहीं दिया गया।