पावन सावन माह के दौरान काशी में शुद्धता और धार्मिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की मिनी सदन बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव के तहत वाराणसी नगर क्षेत्र में मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रस्ताव सदस्य हनुमान प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
मेयर ने दिए सख्ती से पालन के निर्देश
मेयर अशोक तिवारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सावन के दौरान प्रतिबंध का कठोरता से पालन कराया जाए। अगर कोई भी विक्रेता मांस बेचते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल ने आश्वस्त किया कि आदेश का सख्ती से अनुपालन होगा।
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
पशु कल्याण अधिकारी ने बताया कि अगर प्रतिबंध के बावजूद कोई दुकान खोलता है, तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और ज़ब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।
प्लास्टिक पर भी लगेगा प्रतिबंध, झोले वितरित करने के निर्देश
सदन में सदस्य सुशील गुप्ता ने मंदिरों के पास प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। इस पर मेयर ने निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर कपड़े के थैले वितरित किए जाएं, जिससे प्लास्टिक का उपयोग रोका जा सके।
वृक्षारोपण की निगरानी भी होगी
मेयर तिवारी ने बीते वर्ष किए गए वृक्षारोपण की स्थिति की जानकारी मांगी, जिस पर संयुक्त नगर आयुक्त ने बताया कि कुल लगाए गए 8,000 पौधों में से 6,330 जीवित हैं। मेयर ने जीवित पौधों का जियो-टैगिंग करने और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
नगर निगम विभाग अलर्ट मोड में
सावन में नगर निगम के स्वास्थ्य, जलकल, प्रकाश और सामान्य विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। इन विभागों को क्विक रेस्पॉन्स टीम (QRT) बनाने का आदेश भी दिया गया है, जो किसी भी प्रकार की सड़क, जल, सीवर, प्रकाश या सफाई से जुड़ी समस्या को 40 मिनट के भीतर हल करने की जिम्मेदारी निभाएगी।