इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें दयाल पर विवाह का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि “किसी को पांच साल तक भ्रमित नहीं किया जा सकता।” बेंच ने आगे कहा, “एक-दो दिन की बात समझ में आती है, लेकिन पांच साल तक कोई संबंध में रहे और फिर यह दावा करे कि उसे धोखा दिया गया, यह तर्कसंगत नहीं लगता।”
गाजियाबाद में दर्ज हुई थी एफआईआर
27 वर्षीय क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को एक महिला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि दयाल ने पांच वर्ष पूर्व उससे विवाह का वादा किया था और इसी वादे के आधार पर दोनों के बीच संबंध बने। लेकिन समय बीतने के साथ जब शादी की बात आई तो क्रिकेटर ने टालमटोल शुरू कर दी। बाद में महिला को पता चला कि उसके कई अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं।
शिकायत की शुरुआत मुख्यमंत्री के ऑनलाइन पोर्टल IGRS पर 21 जून को की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी।