मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने रिकॉर्ड कीपर से मांगी जानकारी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ धन शोधन से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह मामला दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है और रिकॉर्ड कीपर (अहलमद) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी दलीलें पेश करेगा।

क्या है पूरा मामला?

आरोपों के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। इस सौदे में म्यूटेशन की प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में है।

यह भी कहा गया है कि उस समय की हरियाणा सरकार, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में थी, ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ को कमर्शियल कॉलोनी के रूप में विकसित करने की अनुमति देते हुए वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया। जब इस ज़मीन को आवासीय परियोजना के लिए स्वीकृति मिल गई, तो उसकी कीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और बाद में यह ज़मीन डीएलएफ को लगभग 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई।

इसके बाद, हुड्डा सरकार ने उसी परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को स्थानांतरित कर दिया। इस पूरे सौदे को लेकर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। वर्ष 2018 में हरियाणा पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में अपनी जांच शुरू की।

कैसे हुआ मामला उजागर?

इस पूरे प्रकरण का खुलासा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा किया गया था। उन्होंने ज़मीन सौदे में हुई संभावित अनियमितताओं को उजागर कर व्यापक चर्चा बटोरी। पिछले कई वर्षों से यह मामला राजनीतिक बहस और चुनावी मुद्दों में शामिल रहा है, खासकर कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा।

किसके खिलाफ है चार्जशीट?

दिसंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी सीसी थंपी और ब्रिटेन के हथियार कारोबारी संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्ढा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। इस चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी को आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन उनके भूमि लेन-देन से जुड़े विवरण दस्तावेजों में शामिल किए गए हैं।

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