न्यायिक प्रणाली पर कथित टिप्पणी, दृष्टि IAS कोचिंग के संचालक पर केस दर्ज

जयपुर। दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में आ गए हैं। वीडियो में न्यायिक प्रणाली पर की गई कथित टिप्पणी के चलते उन पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में अजमेर की एक निचली अदालत ने डॉ. दिव्यकीर्ति को समन जारी करते हुए 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अब उन्होंने इस आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

21 जुलाई को होगी सुनवाई

डॉ. दिव्यकीर्ति की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि उनके खिलाफ दर्ज मानहानि का मुकदमा रद्द किया जाए। यह याचिका राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

क्या है पूरा मामला?

बताया गया है कि वायरल वीडियो में न्याय व्यवस्था और कानून को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थीं, जिन्हें आपत्तिजनक मानते हुए अजमेर में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए समन जारी किया है।

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