यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना कल ही होगी, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि काउंटिंग के वक्त आम लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू लगाया जाए. जो भी प्रत्याशी हैं, उनका कोविड टेस्ट किया जाए, इसके साथ ही जवाबदेह अधिकारियों के नाम भी अधिसूचित किए जाएं.

सुनवाई के दौरान पंचायत चुनाव की मतगणना को रोकने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस चुनाव में 13 लाख उम्मीदवार है, साथ ही 60 करोड़ मतपत्र है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए काउंटिंग को टालना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि कर्फ्यू तो कल तक ही है फिर सोमवार और मंगलवार को कैसे मैनेज होगा. सवाल के जवाब में UP सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है. हम रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं.

कोविड रिपोर्ट निगेटिव होनी प्रत्याशियों के लिए जरूरी

UP सरकार के वकील ने कहा कि मतगणना केंद्र पर सिर्फ उन प्रत्याशियों को आने दिया जाएगा, जिनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव हो. मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ नहीं होने दी जाएगी. इसके साथ ही टेबल एक-दूसरे से दूर रखे जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या आपने मतगणना रोकने पर भी विचार किया. यूपी सरकार ने कहा कि निचले स्तर पर जनप्रतिनिधि नहीं हैं, उनकी भी जरूरत है. सरकार ने ये भी कहा कि मतदान के चारों चरण पूरे हो चुके हैं. 8 लाख सीटों में से सिर्फ 2 लाख के लिए मतगणना की ज़रूरत है. राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं.

रविवार को शुरू होगी वोटों की गिनती

उत्तर प्रदेश में चार चरणों में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतों की गिनती रविवार को शुरू होगी, जिसके लिए राज्‍य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को स्‍पष्‍ट हिदायत दी है कि मतगणना केंद्रों में उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव होगी. इससे पहले शुक्रवार को राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ समर्थित राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और उत्‍तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मतगणना के बहिष्कार की घोषणा भी की है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की याद दिलाने पर उन्होंने कहा कि ”न्यायालय का अपना कार्य है लेकिन जान की सुरक्षा हमें खुद अपने करनी है.

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