स्कूल मर्जर पर हाईकोर्ट की रोक, अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के विलय (मर्जर) की प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश सीतापुर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया है, जिसमें न्यायालय ने यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश दिया है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, जब तक अगला निर्देश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी स्कूल का विलय नहीं किया जाएगा। जिन विद्यालयों को पहले मर्ज करने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया है, वे फिलहाल अपनी वर्तमान स्थिति में ही संचालित होते रहेंगे।

अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करना है। इसके बाद छात्रों की ओर से नियुक्त वकील अपनी दलीलें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगली सुनवाई की तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है।

यह फैसला प्रदेश के हजारों छात्रों और शिक्षकों के लिए अस्थायी राहत की खबर लेकर आया है।

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