दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। इंजीनियर राशिद ने संसद के मानसून सत्र में भागीदारी के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे विशेष एनआईए अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है।
इससे पूर्व पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें हिरासत में पैरोल देने की मंजूरी दी थी। अदालत ने आदेश दिया था कि सांसद राशिद 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में भाग लेने के लिए सीमित अवधि के लिए पुलिस निगरानी में उपस्थित हो सकते हैं।
गौरतलब है कि इंजीनियर राशिद को एनआईए ने 2017 में दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले की सुनवाई विशेष एनआईए अदालत में जारी है।