सहारनपुर हिंसा: चंद्रशेखर रावण की याचिका पर दोबारा सुनवाई का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अपराध उन्मोचन (डिस्चार्ज) याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट ने सहारनपुर स्थित एसीजेएम अदालत द्वारा 10 मार्च 2025 को चंद्रशेखर आज़ाद की याचिका खारिज किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया।

8 मई 2017 को रामनगर में भड़की थी जातीय हिंसा

गौरतलब है कि सहारनपुर के रामनगर इलाके में 8 मई 2017 को जातीय हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में शुरूआती एफआईआर शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। बाद में पीड़ित पक्ष की ओर से भी तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए 14 लोगों को आरोपित बनाया। इन्हीं में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम भी शामिल था।

गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई के निर्देश दिए

चंद्रशेखर पर बिना अनुमति सभा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने निचली अदालत में अपराध से मुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से उन्हें कानूनी राहत मिली है और उनकी याचिका पर दोबारा सुनवाई की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here