बार-बार ट्रैफिक चालान को नजरअंदाज करना पड़ सकता है महंगा, रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

नई दिल्ली। यदि आप बार-बार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और चालान भरने में लापरवाही बरत रहे हैं, तो यह आदत आपकी जेब ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस पर भी भारी पड़ सकती है। कई राज्यों में यह प्रावधान है कि बार-बार नियम उल्लंघन करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

राज्यवार अलग हैं नियम, कुछ जगह 3 से 5 चालान पर रद्द हो सकता है लाइसेंस
भारत में ट्रैफिक नियमों को लेकर हर राज्य की अपनी व्यवस्था होती है। कुछ राज्यों में यदि किसी वाहन के खिलाफ लगातार तीन बार चालान जारी होता है, तो उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। वहीं, कई राज्यों में पाँच से अधिक चालान पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है।
सड़क पर लगे कैमरों की मदद से अब ऑटोमैटिक चालान भी कटते हैं, जिससे एक ही वाहन पर कई बार पेनल्टी लग जाती है। यदि समय रहते इन्हें न片 चुकाया गया, तो आगे चलकर व्यक्ति को कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है या नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा बनवाने की प्रक्रिया
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी कारण से रद्द हो गया है, गुम हो गया है या उसकी वैधता समाप्त हो गई है, तो आप दो तरीकों से नया लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं — ऑनलाइन और ऑफलाइन।

ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. ‘ऑनलाइन सेवाएं’ विकल्प चुनें और फिर ‘ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं’ पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद अपने राज्य का चयन करें।
  4. नए खुले पेज पर ‘डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें’ (Apply for DL Renewal) विकल्प पर क्लिक करें।
  5. अब आवश्यक विवरण भरें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
  6. कुछ राज्यों में फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं।
  7. इसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पेमेंट स्टेटस की पुष्टि करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया (RTO के माध्यम से)

  1. नजदीकी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाएं।
  2. फॉर्म-2 (नया डीएल) या फॉर्म-LLD (डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए) भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करें।
  4. बायोमेट्रिक जांच और टेस्ट (यदि लागू हो) कराएं।
  5. ध्यान दें: मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए फॉर्म 1A (मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र) अनिवार्य है। डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए एफआईआर की प्रति भी जरूरी हो सकती है।

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