हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक: आपदा राहत पैकेज को मंजूरी

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मानसून के दौरान आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को स्वीकृति दी गई है।

बैठक में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा राशि को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए यह राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तय की गई। मंत्री जगत सिंह नेगी और यादवेंद्र गोमा ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

व्यावसायिक संपत्तियों और पशुधन के नुकसान पर भी राहत

बाढ़ से प्रभावित दुकानों और ढाबों को अब 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जो पहले 10,000 रुपये थी। गोशालाओं के लिए मुआवजा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और किरायेदारों के सामान की हानि पर 50,000 रुपये की राहत दी जाएगी, जबकि मकान मालिकों को 70,000 रुपये मिलेंगे। दुधारू पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा 55,000 रुपये प्रति पशु और छोटे पशुओं (बकरी, सुअर आदि) पर 9,000 रुपये कर दिया गया है।

खेती-बाड़ी को हुए नुकसान पर बढ़ी सहायता

राज्य सरकार ने फसलों और बागवानी को हुए नुकसान पर भी मुआवजा बढ़ाया है। अब खेती योग्य भूमि के नुकसान पर 10,000 रुपये प्रति बीघा और गाद हटाने के लिए 6,000 रुपये प्रति बीघा की सहायता दी जाएगी। फसल क्षति पर 3,000 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा तय किया गया है। पॉलीहाउस को पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 25,000 रुपये तथा घरों से गाद निकालने के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने ‘राजीव गांधी वन संवर्धन योजना’ को मंजूरी दी है। यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन संरक्षण को बढ़ावा देगी और राज्यभर में पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह जैसे संगठन वन क्षेत्र में पौधरोपण और विकास कार्य करेंगे। इन संगठनों को प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और पौधों की जीवित रहने की दर के आधार पर प्रोत्साहन भी मिलेगा।

नगर निकाय चुनाव नियमों में संशोधन

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक हो सके। वार्ड निर्धारण से लेकर मतदाता सूची में परिवर्तन तक के कई नियमों को संशोधित किया गया है। चुनाव अधिसूचना जारी करने का अधिकार उपायुक्त से राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस ढांचे को मजबूती

आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाकर 50-50 कर दी गई हैं। धनेटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा। इसके अलावा खैरा में नई पुलिस चौकी खोली जाएगी।

नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद का दर्जा

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद में अपग्रेड करने और मंडी जिले के कुछ शहरी क्षेत्रों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। शिमला जिले में नगर परिषद सुन्नी को कुछ क्षेत्रों को हटाकर नगर पंचायत के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है।

15 कैदियों की समयपूर्व रिहाई और प्रशासनिक फेरबदल

सोलन जिले की लौहाराघाट उप तहसील को अर्की से हटाकर नालागढ़ उपमंडल में स्थानांतरित किया गया है। साथ ही, 15 कैदियों की समयपूर्व रिहाई को मंजूरी दी गई है, जिसकी निगरानी की जाएगी।

राजस्व मंत्री के साथ घटना की निंदा और शोक व्यक्त

बैठक में राजस्व मंत्री के साथ दुर्व्यवहार की घटना की निंदा की गई। इसके अलावा, आपदा में जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया गया और राहत व पुनर्वास कार्यों में जुटी एजेंसियों व स्वयंसेवकों के प्रति आभार जताया गया।

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