राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अपना निर्णय सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 15 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में अदालत ने 2 जुलाई से प्रतिदिन आधार पर ईडी और आरोपितों की ओर से संज्ञान लेने से संबंधित दलीलों की सुनवाई की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत दिवंगत मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी आरोपी बनाया है।
ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन नामक निजी कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)—जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है—की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों का कथित रूप से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये अधिग्रहण किया।