बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 और 13 अगस्त निर्धारित की है। अदालत ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले पक्षकारों और चुनाव आयोग को 8 अगस्त तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया है कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है, उसमें बड़ी संख्या में नागरिकों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह एक न्यायिक संस्था के रूप में पूरे मामले की गहराई से समीक्षा कर रहा है, और यदि यह पाया गया कि व्यापक स्तर पर नागरिकों को सूची से बाहर रखा गया है, तो अदालत आवश्यक हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी।
ड्राफ्ट सूची पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग से एक बार फिर आग्रह किया कि आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने की दिशा में विचार किया जाए।