इंजीनियर राशिद की याचिका पर एनआईए से जवाब तलब, 6 अक्टूबर को सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर से सांसद इंजीनियर राशिद की उस याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब तलब किया, जिसमें उन्होंने आतंकी फंडिंग मामले में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज है।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने इस संबंध में ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है।

संसद उपस्थिति को लेकर अंतरिम जमानत और खर्च में संशोधन की मांग

राशिद ने अपनी याचिका में संसद सत्र में भागीदारी के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत में पैरोल की मांग की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अदालत द्वारा संसद में उपस्थिति के लिए निर्धारित यात्रा व्यय – प्रति दिन 1.5 लाख रुपये – को भी अनुचित बताते हुए इसमें संशोधन की गुहार लगाई है।

सुनवाई के दौरान इंजीनियर राशिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पक्ष रखा, जबकि NIA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।

6 अगस्त और 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने यात्रा खर्च से संबंधित आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका को उस खंडपीठ को भेजने का निर्देश दिया, जिसने यह आदेश पारित किया था। इस याचिका पर अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं, अंतरिम जमानत और आरोप तय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 6 अक्टूबर तय की गई है।

2019 से जेल में बंद, चुनाव जीतकर पहुंचे संसद

बता दें कि इंजीनियर राशिद को 2017 में आतंकी वित्तपोषण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। बावजूद इसके, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की।

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