मुज़फ्फरनगर। नकली उर्वरक तैयार करने के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई है, जबकि एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-4) कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में हुई।
12 जुलाई को जिला कृषि अधिकारी राहुल सिंह तेवतिया ने नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव सिलाजुड़ी मार्ग पर श्रीराम एग्रो निक इंडस्ट्रीज में छापेमारी की थी। छापे के दौरान विभागीय टीम को वहां पर नामी कंपनियों के नकली खाद को असली बोरे में भरने का अवैध कार्य करते हुए कुछ लोग मिले। पुलिस ने मौके से पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें रमेश पाल (निवासी बचन सिंह कॉलोनी), आसिफ, आरिस, सलीम (तीनों निवासी शेरनगर) और रियासत (निवासी नसीरपुर) शामिल थे।
छानबीन के दौरान पकड़े गए लोगों ने फैक्टरी का स्वामी हापुड़ निवासी पीयूष बंसल को बताया। जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने पीयूष बंसल सहित छह लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।
शुक्रवार को अदालत ने आरोपी आसिफ, आरिस, सलीम और रियासत को ज़मानत दे दी, जबकि आरोपी रमेश पाल की याचिका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-1) में खारिज कर दी गई।