नोएडा समेत उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। शासन के निर्देश पर एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत यदि किसी वाहन से तीन बार हादसे होते हैं या उस पर बार-बार चालान होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा।
तीन बार उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द
यह व्यवस्था प्रदेश भर में लागू हो चुकी है। इसमें उन वाहनों को चिन्हित किया गया है जिनका तीन बार चालान हुआ है या जो दुर्घटना में शामिल रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर जिले में पिछले दो महीनों में ऐसे करीब 8,000 वाहनों की सूची तैयार की गई है। इनकी जानकारी परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है और चेकिंग के दौरान सामने आते ही कार्रवाई की जाएगी।
अब वाहन की पूरी जानकारी एक क्लिक में
परिवहन विभाग अब तकनीक के जरिए चेकिंग के दौरान वाहन की पूरी जानकारी तत्काल निकाल सकेगा। पहले ऐसी स्थिति में गाड़ी जब्त की जाती थी, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन सीधे निलंबित होगा। यदि वाहन चालक तीन बार दोषी पाया गया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।
नोटिस के बाद भी जवाब नहीं तो लाइसेंस निलंबन
अगर किसी वाहन से हादसा होता है, तो पुलिस के माध्यम से विभाग को जानकारी दी जाती है। इसके बाद वाहन मालिक को दो बार नोटिस भेजा जाता है। यदि तय समय में जवाब नहीं आता, तो लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।
बिना फिटनेस और वैध दस्तावेजों के वाहन सड़कों पर
राज्यभर में कई वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और अधूरे कागजातों के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहनों पर कई बार चालान हो चुका है। अब इन्हें पकड़े जाने पर इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा।
डग्गामार वाहनों पर भी सख्ती
इस अभियान का उद्देश्य अनधिकृत रूप से चलने वाले डग्गामार वाहनों पर भी लगाम कसना है। ऐसे वाहन अब रिकॉर्ड में लाए जाएंगे और उनकी जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी।
पुलिस से समन्वय कर कार्रवाई तेज
एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग का सहयोग लिया जाएगा। कई बार चेकिंग में ऐसे वाहन सामने आते हैं जो पहले भी हादसों में शामिल रह चुके होते हैं। अब नियमों के उल्लंघन पर बिना देरी के सीधे सीजिंग और रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्रवाई होगी।