जाति-धर्म आधारित आदेश पर सीएम योगी सख्त, पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक निलंबित

मुजफ्फरनगर। ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर जारी एक विवादास्पद आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। आदेश में कार्रवाई को विशेष जाति (यादव) और धर्म (मुस्लिम) से जोड़ने पर नाराज़गी जताते हुए मुख्यमंत्री ने इसे भेदभावपूर्ण और स्वीकृति के योग्य नहीं बताया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, वहीं संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जिन्होंने यह आदेश जारी किया था। पंचायती राज निदेशालय ने भी इस आदेश को खारिज कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि जाति या धर्म के आधार पर कोई भी सरकारी कार्रवाई न केवल शासन की नीति के विरुद्ध है, बल्कि समाज को बांटने वाली मानसिकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई पूर्ण निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार समरसता, सामाजिक न्याय और संविधान के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शासन की किसी भी नीति में पक्षपात या पूर्वाग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है।

गौरतलब है कि बलिया जिले के डीपीआरओ अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने 2 जुलाई को सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश देते हुए 29 जून के एक आदेश का हवाला दिया था, जिसमें ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए जाति विशेष के लोगों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही गई थी। यह आदेश जैसे ही सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आया, प्रशासन में हड़कंप मच गया।

जांच में पता चला कि यह निर्देश संयुक्त निदेशक एसएन सिंह द्वारा निदेशक अमित सिंह की जानकारी के बिना जारी किया गया था। इसी के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आदेश को रद्द कर संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here