मुंबई हमले का आरोपी राणा कर सकेगा परिवार से बात, कोर्ट ने दी इजाजत

पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को निजी वकील की नियुक्ति को लेकर परिवार के सदस्यों से सीमित उद्देश्य के तहत फोन पर बात करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद पारित किया।

वर्तमान में राणा को दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के वकील पीयूष सचदेवा कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने याचिका को इस शर्त पर मंजूरी दी है कि बातचीत सिर्फ हिंदी या अंग्रेज़ी में होगी, रिकॉर्ड की जाएगी, और जेल अधीक्षक की निगरानी में ही होगी।

इससे पहले, कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और जेल प्रशासन के जवाबों के आधार पर इस याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 1 अगस्त को अदालत ने राणा की ओर से परिवार से नियमित टेलीफोन सुविधा की मांग पर दायर याचिका को निस्तारित कर दिया था, क्योंकि जेल अधिकारियों ने इसे सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया था।

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