पुडुचेरी में सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए ओवरकोट अनिवार्य, सुरक्षा के मद्देनज़र फैसला

पुडुचेरी सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी छात्राओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, अब इन छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ निर्धारित डिज़ाइन का ओवरकोट पहनना होगा। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सी. गवौरी ने बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशक की मंजूरी के बाद यह नियम लागू किया गया है। सभी ज़िला निरीक्षण अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के स्कूल प्रमुखों को ओवरकोट का डिज़ाइन भेजें और छात्राओं को उसी के अनुरूप पहनने के लिए कहें।

सूत्रों के अनुसार, यह कदम छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसी साल जनवरी में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को भी निर्देश दिया था कि वे शाम 6 बजे के बाद अतिरिक्त कक्षाएं न चलाएं और सप्ताहांत व सार्वजनिक छुट्टियों पर पढ़ाई से बचें।

सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण

पुडुचेरी सरकार ने हाल ही में अंडर-ग्रेजुएट स्तर के गैर-नीट पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीयकृत प्रवेश समिति (CENTAC) की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

इन कोर्सेज में लागू होगा आरक्षण
उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक, यह आरक्षण सरकारी और निजी वित्तपोषित संस्थानों में सरकारी कोटे की सीटों पर लागू होगा। इसमें इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा, कृषि एवं बागवानी, नर्सिंग, जीव विज्ञान आधारित पैरामेडिकल डिग्री व डिप्लोमा, फार्मेसी, कानून, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जैसे कोर्स शामिल हैं।

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