सुशील कुमार की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश


सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत निरस्त कर दी है। अदालत ने उन्हें सात दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी।

संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला
आरोप है कि 4 मई 2021 को छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में संपत्ति विवाद को लेकर सुशील कुमार और उनके सहयोगियों ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ व उसके साथियों पर हमला किया था। हमले में गंभीर रूप से घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था।

मामले की पूरी पृष्ठभूमि
पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मौत के इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपपत्र के मुताबिक, 5 मई की रात सुशील और उसके साथियों ने सागर की पिटाई की, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना में चार अन्य पहलवान भी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती और दंगा जैसी धाराओं में केस दर्ज किया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुशील और अन्य लोग पीड़ितों को पीटते नजर आ रहे हैं।

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