बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर। छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती ने सुनाई है। आरोपी पर 90 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने मात्र 3 महीने 19 दिन में आरोपी को सजा सुनाई है।

डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि मन्सूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 2 जनवरी 2025 को असम के रहने वाले परिवार की छह साल की बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने स्टाफ क्वार्टर में रहने वाला आरोपी मानवीर उर्फ इमानवील उर्फ शैम्अुल पुत्र आदम निवासी गांव केठलपुरी जिला नौगांव असम अपने कमरे में ले गया।

आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने बच्ची की मुंह दबाकर हत्या कर दी। बच्ची के शव को अपने कमरे में कम्बल में लपेटकर मौके से फरार हो गया। बच्ची के माता पिता काम से वापस लौटे तो उसकी तलाश की। सूचना पर पहुंचे तत्कालीन थाना प्रभारी उमेश रोरिया ने लोगों से पूछताछ के बाद बच्ची के शव को आरोपी के कमरे का दरवाजा तोड़कर बरामद किया। उसके बाद कुछ घंटे पश्चात आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एडीजीसी विंक्रात राठी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में आरोपी पर 90 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अंतिम सांस तक जेल में रहने के आदेश विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती के समक्ष अभियोजन ने दस गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से सुना। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर उमेश रोरिया ने की। उन्होंने मौके के पांच चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज किए गए है। वही पुलिस ने आरोपी का डीएनए का भी पीडिता से मिलान कराया। पुलिस ने मजबूत साक्ष्य संकलन पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को मामले में संज्ञान लिया। कोर्ट ने मात्र 3 महीने 19 दिन के भीतर आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने आदेश दिए है।

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