पालिका के आदेश पर रोक, शिकायतकर्ता सभासद को भेजा नोटिस

मुजफ्फरनगर। नगर पालिका के एलईडी लाइट टेंडर विवाद में ब्लैकलिस्ट की गई फर्म की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत ने निरस्त टेंडर पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता सभासद देवेश कौशिक को नोटिस जारी करने और चार सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

गौरतलब है कि तीन हजार लाइट की आपूर्ति को लेकर सभासद देवेश कौशिक ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर पालिका प्रशासन ने जांच कर एसएस एंटरप्राइजेज का स्वीकृत टेंडर निरस्त कर फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके खिलाफ एसएस एंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता, आयुक्त सहारनपुर मंडल, जिलाधिकारी, नगर पालिका चेयरपर्सन, ईओ, सभासद देवेश कौशिक और मेसर्स गुरु कृपा इंटरप्राइजेज को पक्षकार बनाया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता विनय खरे और सहायक राजीव कुमार सैनी ने याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें पेश कीं। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और अरुण कुमार सिंह की खंडपीठ ने 12 अगस्त को जारी आदेश में पालिका प्रशासन के 16 दिसंबर 2024 के आदेश का प्रभाव अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया। साथ ही नई फर्म श्री गुरु कृपा को भी पालिका में एलईडी लाइट सप्लाई करने पर रोक लगा दी गई।

सभासद देवेश कौशिक का कहना है कि इस मामले में अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

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