आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट पर बार खोलने की मिली अनुमति, नई नीति 2025-28 जारी

आंध्र प्रदेश सरकार ने नई बार नीति 2025-28 जारी की है, जिसके तहत अब राज्य के सभी एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दी जाएगी, सिवाय तिरुपति एयरपोर्ट के। यह नीति जीओ एमएस नंबर 275 के जरिए लागू की गई है और 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2028 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य बार संचालन को वित्तीय रूप से टिकाऊ और पारदर्शी बनाना है।

बार खोलने की प्रक्रिया
नई नीति के अनुसार, बार खोलने के लिए पहले से रेस्टोरेंट होना जरूरी नहीं है। बार खोलने के इच्छुक लोगों को एयरपोर्ट ऑपरेटर की सिफारिश प्राप्त करनी होगी। सफल आवेदकों को 15 दिनों के भीतर बार शुरू करना होगा। हर बार के लिए कम से कम चार मान्य आवेदन होना आवश्यक है, ताकि लॉटरी (ड्रॉ) निष्पक्ष तरीके से हो सके।

धार्मिक स्थलों पर रोक
नीति में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), उनके बेल्ट क्षेत्रों और अधिसूचित पर्यटन केंद्रों में ही बार खोलने की अनुमति है। धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बार खोलने की मनाही है। तिरुपति में एयरपोर्ट पर और शहर के कुछ विशेष रूटों (जैसे तिरुपति रेलवे स्टेशन से अलीपिरी, लीलामहल सर्किल, नंदी सर्किल आदि) पर बार बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे, ताकि धार्मिक पवित्रता बनी रहे।

आरक्षण और शुल्क में छूट
नीति के तहत कुल 840 बार खोले जाएंगे, जिनमें से 10% बार गीता कुलालु समुदाय के लिए आरक्षित होंगे। इन आरक्षित बार के लाइसेंस शुल्क पर 50% छूट मिलेगी।

लाइसेंस शुल्क और भुगतान
लाइसेंस शुल्क जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है:

  • 50,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में ₹35 लाख
  • 50,001 से 5 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में ₹55 लाख
  • 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में ₹75 लाख

लाइसेंस शुल्क में सालाना 10% बढ़ोतरी होगी। अब फीस को छह किस्तों में जमा किया जा सकता है, जिसमें एक किस्त के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी। आवेदन शुल्क ₹5 लाख और प्रोसेसिंग फीस ₹10,000 रखी गई है।

सभी बार लाइसेंस सार्वजनिक लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के जरिए दिए जाएंगे और इसके लिए कम से कम चार आवेदन होने चाहिए, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

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