सरकार ने 30 सितंबर तक कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी

सरकार ने कच्चे कपास के आयात पर लगने वाले शुल्क से राहत देते हुए 30 सितंबर तक शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय कपड़ा उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। अब तक कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) भी लगाया जाता था।

वित्त मंत्रालय द्वारा 18 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट 19 अगस्त से प्रभावी होगी और 30 सितंबर तक जारी रहेगी। शुल्क समाप्त होने से कपड़ा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है।

घरेलू स्तर पर यह उद्योग जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शुल्क व्युत्क्रमण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं, भारत ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारतीय निर्यातकों, विशेषकर कपड़ा क्षेत्र को, अमेरिका में 50 प्रतिशत तक के भारी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मौजूदा 25 प्रतिशत आयात शुल्क के अलावा अतिरिक्त 25 प्रतिशत का नया शुल्क शामिल है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। यह दंडात्मक शुल्क अमेरिका द्वारा भारत की ओर से रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया जा रहा है।

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