इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और निगरानी के लिए बनाए गए सरकारी ट्रस्ट संबंधी अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी है।
यह याचिका उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के खिलाफ दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आपत्ति उठाई कि यह अध्यादेश पहले ही विधानसभा से पारित हो चुका है और अब राज्यपाल की स्वीकृति लंबित है। ऐसे में या तो मौजूदा याचिका में संशोधन किया जाए या फिर नई याचिका दाखिल करनी होगी।
सरकार की आपत्ति पर न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को नई या संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी और सुनवाई स्थगित कर दी। यह याचिका श्री बांके बिहारी और दो अन्य की ओर से प्रस्तुत की गई थी।