उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए संशोधन के तहत अब पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में लैंगिक हमलों के शिकार बच्चों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता राशि का दायरा 20 हजार रुपये से लेकर सात लाख रुपये तक होगा।
उत्तराखंड में यह योजना 2013 से लागू है और 2014 व 2016 में इसमें संशोधन किए गए थे। वर्तमान में पॉक्सो कोर्ट के आदेशों के पालन में इसे फिर से संशोधित कर उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2025 के रूप में अधिसूचित किया गया है।
संशोधन का मुख्य उद्देश्य पॉक्सो अधिनियम-2012 के तहत अपराध से प्रभावित बच्चों को प्रभावी और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना पीड़ित बच्चों को शीघ्र, न्यायसंगत और पर्याप्त आर्थिक मदद मुहैया कराएगी।
सहायता राशि का वितरण इस प्रकार होगा:
- प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 4): 1 लाख से 7 लाख रुपये
- गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 6): 1 लाख से 7 लाख रुपये
- लैंगिक हमला (धारा 7): 50 हजार से 1 लाख रुपये
- गंभीर लैंगिक हमला (धारा 9): 50 हजार से 2 लाख रुपये
- लैंगिक उत्पीड़न (धारा 11): 20 हजार से 1 लाख रुपये
- अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा 14): 50 हजार से 1 लाख रुपये
यह संशोधन बच्चों के लिए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।