राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह से जेल से बाहर चल रहे आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में फिर से सरेंडर करना होगा।

आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने की। कोर्ट ने पहले 29 अगस्त तक जमानत बढ़ाने के साथ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में तीन वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था। इसमें दो कार्डियक और एक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ शामिल थे। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ईमेल के जरिए रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को भेजी गई।

सुनवाई के दौरान रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया। आसाराम के अधिवक्ताओं ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी उन्हें 3 सितंबर तक अंतरिम जमानत दी हुई है, इसलिए जमानत बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं, अतिरिक्त महाधिवक्ता और राजकीय अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आसाराम की सेहत ठीक है और जमानत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई स्वास्थ्य समस्या आती है तो आसाराम चिकित्सकीय सुविधा ले सकते हैं और नई याचिका दायर कर सकते हैं।

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