उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। अब तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को एकीकृत किया जाएगा। इससे पहले केवल एक किलोमीटर के भीतर आने वाले विद्यालयों को ही मर्ज किया जा रहा था। शिक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश भेजा गया है।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पत्र में कहा है कि 16 जून, 2025 के पूर्व निर्देश के अनुसार, जिन विद्यालयों में छात्र नामांकन अपर्याप्त है, उन्हें नजदीकी स्कूलों के साथ जोड़ा जाए। इस प्रक्रिया में स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि छोटे और कम संसाधन वाले विद्यालयों को बड़े विद्यालयों के साथ जोड़ा जाए। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उनकी पेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग एक किलोमीटर के भीतर और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग तीन किलोमीटर के भीतर की जाएगी।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।