यूपी में सोलर पैनल लगाने पर अब नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त शुल्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें आवेदन शुल्क और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। पहले उपभोक्ताओं से कुल 1250 रुपये (250 रुपये आवेदन शुल्क और 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क) लिए जाते थे। इसके अलावा नेट मीटर जांच का 400 रुपये का शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है।

इस फैसले से उपभोक्ताओं को सीधे 1650 रुपये तक की बचत होगी। जिन उपभोक्ताओं के घर निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उन्हें 1250 रुपये का फायदा होगा, जबकि जो उपभोक्ता स्वयं मीटर खरीदकर जांच कराते हैं, उन्हें 1650 रुपये की राहत मिलेगी।

प्रदेश में प्रधानमंत्री “सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना” लागू है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को की थी। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।

नए आदेश के अनुसार, इंटरकनेक्शन/नेटमीटरिंग एग्रीमेंट की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने सभी विद्युत वितरण निगमों के निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब उपभोक्ताओं को योजना का लाभ तुरंत उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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