प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में होगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सोमवार को विशेष अपीलें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
बीते 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में मिली अनियमितताओं को देखते हुए सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह अंतरिम आदेश सरकार की नीति या विलय की मेरिट को प्रभावित नहीं करता।
24 जुलाई की सुनवाई में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के वकीलों ने अपने पक्ष में बहस की थी। कोर्ट ने कुछ दस्तावेजों में पाई गई अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण देने के लिए समय मांगा था। इसके मद्देनजर सीतापुर जिले में स्कूलों के विलय/पेयरिंग पर 21 अगस्त तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया। बाद में अदालत ने यह अंतरिम आदेश 1 सितंबर तक बढ़ा दिया।
इस मामले में कई अपीलें दायर हो चुकी हैं। पहली विशेष अपील सीतापुर के 5 बच्चों ने, और दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के माध्यम से दायर की है। दोनों अपीलों में 7 जुलाई को एकल पीठ द्वारा स्कूल विलय के आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
7 जुलाई को एकल पीठ ने सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्रथामिक स्कूलों में विलय के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन याचिकाओं में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय का प्रावधान किया गया था।