उत्तराखंड: सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत, वर्दीधारी पदों पर 10% आरक्षण लागू

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वादे को निभाते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत सोमवार को कार्मिक एवं सर्तकता विभाग ने उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी कर दी।

इस नियमावली के तहत अब सेवामुक्त अग्निवीर पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे ये पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार के अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर संभव तरीके से सेवायोजन प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

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