नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) विमानों के आयात नियमों में संशोधन करने की योजना बना रहा है। नए मसौदे के अनुसार, अब एयरलाइंस को 20 साल तक पुराने विमानों के आयात की अनुमति होगी। फिलहाल, 18 वर्ष तक पुराने विमान ही कुछ शर्तों के साथ आयात किए जा सकते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित बदलाव में यात्री विमानों की अधिकतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष की जाएगी, जबकि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों की आयु सीमा 20 से बढ़ाकर 25 वर्ष की जाने का सुझाव है। मसौदे के मुताबिक, यात्री सेवाओं और सामान्य विमानन संचालन के लिए आयात किए जाने वाले दबावयुक्त विमान 20 साल से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए और उनका डिजाइन आर्थिक आयु का 65 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल नहीं हुआ होना चाहिए।
प्रशिक्षण और निजी विमानों के लिए आयात की अनुमति हर मामले की समीक्षा के बाद दी जाएगी, बशर्ते कि विमान ने पिछले छह महीनों में कम से कम 50 घंटे उड़ान भरी हो। 25 साल से अधिक पुराने विमान आयात नहीं किए जा सकेंगे।
वर्तमान में देश में पट्टे पर 800 से अधिक विमान परिचालन में हैं। भारतीय एयरलाइंस अपने बेड़े का विस्तार तेजी से कर रही हैं और 1,400 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया गया है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण नई विमान आपूर्ति प्रभावित होने से एयरलाइंस अल्पकालिक पट्टे पर विमान ले रही हैं।