उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पदों पर पदोन्नति अब लिखित परीक्षा के बजाय ज्येष्ठता के आधार पर होगी। डीजीपी मुख्यालय की लॉजिस्टिक शाखा ने प्रारंभ में रिक्त पदों को विभागीय परीक्षा के जरिए भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा था।
हालांकि भर्ती बोर्ड ने सुझाव दिया कि मोटर परिवहन शाखा में सभी पदों पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर ही की जाती है। बोर्ड ने एडीजी लॉजिस्टिक को पत्र में बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 के अनुसार मुख्य आरक्षी चालक, उप निरीक्षक मोटर परिवहन और निरीक्षक मोटर परिवहन के पदों पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है। इसी तर्ज पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के रिक्त पदों को भी वरिष्ठता के आधार पर भरना उचित है।
इसके चलते विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त कर नियमावली में संशोधन करने की आवश्यकता है। मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के वर्ष 2020 से 2026 तक कुल 176 रिक्त पदों पर पदोन्नति होनी है। नियमावली में संशोधन के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।