सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी के मामले में वह 26 सितंबर को अपना आदेश सुनाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा कि यह मुद्दा निगरानी से जुड़ा है।
कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। 4 सितंबर को मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान में पिछले आठ महीनों में पुलिस हिरासत में 11 मौतें हुईं, जिनमें से सात घटनाएं केवल उदयपुर संभाग में हुईं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2018 में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का आदेश दिया था। दिसंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसे जांच एजेंसियों के कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाएं।
कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि हर पुलिस स्टेशन में मुख्य द्वार, प्रवेश-निकास बिंदु, गलियारे, लॉबी, रिसेप्शन और लॉकअप के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भी क्षेत्र निगरानी से बाहर न रहे।