सुप्रीम कोर्ट से आलोक नाथ को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

बॉलीवुड अभिनेता आलोक नाथ, जिन्हें उनकी संस्कारी इमेज के लिए जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में हैं। सागा ग्रुप घोटाले से जुड़े हरियाणा मार्केटिंग स्कैम मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इस मामले में नोटिस भी जारी किया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने टिप्पणी की कि वरिष्ठ नागरिकों को ब्रांड एंबेसडर बनाने के बाद उनके बुढ़ापे का फायदा उठाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक आलोक नाथ के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मामले की पृष्ठभूमि यह है कि सोनीपत के रहने वाले शिकायतकर्ता अंतिल ने आलोक नाथ और अभिनेता श्रेयस तलपड़े सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि दोनों एक्टर्स “ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड” के ब्रांड एंबेसडर थे और लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया। मुरथल के एसीपी अजीत सिंह ने बताया कि यह शिकायत एक मल्टी-मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ की गई थी, जिसकी जांच अभी चल रही है।

शिकायत 22 जनवरी को दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोसायटी ने फाइनेंशियल स्कीम के माध्यम से लोगों को ठगने का काम किया। सोसायटी का गठन मल्टी-स्टेट कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट के तहत किया गया था और 16 सितंबर, 2016 से हरियाणा समेत कई राज्यों में इसका संचालन शुरू हुआ था।

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