मालेगांव विस्फोट: पीड़ित परिवारों की याचिका पर हाईकोर्ट ने एनआईए व आरोपियों को भेजा नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट के पीड़ित परिजनों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), महाराष्ट्र सरकार और इस मामले में बरी किए गए सातों आरोपियों को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने छह सप्ताह बाद इस अपील पर सुनवाई तय की है।

पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जांच में खामियां या त्रुटियां आरोपियों को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। याचिका में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात आरोपियों को विशेष एनआईए अदालत से मिली बरी को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 31 जुलाई को विशेष अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला कानूनन गलत था और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि साजिश गुप्त रूप से रची गई थी, इसलिए इसके प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं है। अपील में यह भी कहा गया कि निचली अदालत को अभियोजन पक्ष की चूक पर मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए, बल्कि तथ्यों को सामने लाने के लिए सवाल पूछने और गवाह बुलाने का अधिकार है।

पीड़ित पक्ष ने अदालत पर आरोप लगाया कि उसने अभियोजन की कमजोरियों को नजरअंदाज कर केवल “डाकघर” की तरह काम किया और इसका लाभ आरोपियों को मिला। साथ ही एनआईए की जांच प्रक्रिया और उसके रवैये पर भी सवाल उठाए गए।

याचिका में कहा गया कि राज्य एटीएस ने इस साजिश का खुलासा करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में एनआईए ने केस अपने हाथ में लेने के बाद आरोपों को कमजोर कर दिया। अदालत ने अपनी टिप्पणी में भी अभियोजन की जांच में खामियों का उल्लेख करते हुए आरोपियों को संदेह का लाभ दिया था।

मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर 2008 को नासिक जिले में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित के अलावा मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी आरोपी बनाए गए थे।

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