उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक स्थगित कर दी। ये याचिकाएँ दिल्ली हाईकोर्ट के 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में जमानत अस्वीकृत किए जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थीं। सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले 2 सितंबर को इन नौ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की थीं। कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन या विरोध के नाम पर हिंसा के लिए साजिश की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है और आवश्यक सीमाओं के तहत ही सुरक्षित है।

उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह दंगे सीएए-एनआरसी के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। सभी आरोपी अब तक जेल में हैं और निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में राहत की मांग कर रहे थे।

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