बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस लंबे समय से सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चर्चा में हैं। सुकेश की ओर से उन्हें महंगे उपहार मिले थे, और इस कारण उनका नाम इस मामले में जुड़ चुका है।
जैकलीन ने FIR रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता ने कहा कि आरोप हैं कि जैकलीन को 200 करोड़ रुपये के उपहार मिले थे। अदालत ने यह भी कहा कि यदि दो करीबी दोस्त हों और एक अपराध करता है, तो इसे अलग करना मुश्किल होता है।
जस्टिस दत्ता ने यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां केवल मामले के निपटारे के समय की गई थीं और ट्रायल कोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को वापस लेना बेहतर विकल्प होगा और उचित समय पर मामले में उपस्थित होना चाहिए।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जैकलीन की याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने जैकलीन के खिलाफ FIR दर्ज की थी और उन्हें सह-आरोपी बनाया गया। ईडी ने कहा था कि जैकलीन को सुकेश की आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी थी।
मामले की कानूनी प्रक्रिया अब ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगी, जहां आरोप तय होने के बाद जैकलीन को अपनी दलील पेश करने का अवसर मिलेगा।