इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित शिवलिंग को छोड़कर कथित वजूखाने का सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर अब 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मुस्लिम पक्ष के वकील अस्वस्थ हैं और वे सुनवाई में भाग नहीं ले सकते। इस वजह से अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।
याचिका वाराणसी निवासी राखी सिंह ने जिला अदालत में दाखिल की थी, लेकिन 21 अक्टूबर 2023 को यह खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से इस फैसले को चुनौती दी गई है।
अनियंत्रित जमा योजना मामले में पुलिस कार्रवाई रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध कानून के नियमों का पालन किए बिना पुलिस द्वारा दर्ज चार्जशीट की पूरी कार्रवाई रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने परीक्षित पारस की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई करेंगे।
याचिकाकर्ता का दावा था कि ललितपुर के तालबेहट थाने में पुलिस ने अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और चार्जशीट दाखिल की। विशेष अदालत ने इस पर समन जारी किया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इस पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की, दलील दी कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का अधिकार नहीं था। अदालत ने पुलिस कार्रवाई को रद्द कर सक्षम प्राधिकारी को नए सिरे से कार्रवाई का अधिकार दिया।