इलाहाबाद, 25 सितंबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट के तहत जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने यह आदेश सुनाया।
दोनों भाइयों और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जी पर दो सितंबर को पूरी बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इरफान सोलंकी के वकील इमरान उल्लाह ने बताया कि अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत मंजूर कर दी है।
इस आदेश के बाद इरफान और रिजवान सोलंकी अब जेल से रिहा हो सकेंगे।