चेन्नई में मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता और तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय को नोटिस जारी किया है। यह कदम ‘थोंडई मंडला सांड्रोर धर्म परिपालना सभई’ नामक संस्था की अपील पर उठाया गया, जिसने टीवीके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पार्टी झंडे को उनके ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है।
संस्था का कहना है कि टीवीके का झंडा उनके संगठन के झंडे जैसा दिखता है और इससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि विजय और उनकी पार्टी को इस झंडे के उपयोग से रोका जाए।
इससे पहले 18 अगस्त को एक सिंगल जज ने इस मामले में सुनवाई करते हुए झंडे के उपयोग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सिंगल जज ने कहा था कि इस स्तर पर रोक लगाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। इसके बाद संस्था ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की।
डिवीजन बेंच की सुनवाई जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस एम. सुधीर कुमार ने की। अदालत ने विजय और टीवीके को नोटिस जारी कर छह हफ्ते बाद अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की। दोनों पक्षों से विस्तृत जवाब मांगे गए हैं।
अब यह देखना बाकी है कि आगामी सुनवाई में अदालत झंडे के उपयोग को लेकर क्या निर्णय लेती है और टीवीके को अनुमति जारी रहती है या नहीं।