मऊगंज। जिले के तहसीलदार बी.के. पटेल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रीवा संभागायुक्त बाबू सिंह जामोद ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कदम सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद उठाया गया, जिसमें पटेल को ग्राम गनिगवां, बूढ़र देवतालाब तहसील में एक ग्रामीण से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते, गाली-गलौज करते और कॉलर पकड़ते हुए देखा गया। वीडियो में तहसीलदार का व्यवहार न केवल अपमानजनक बल्कि धमकाने वाला भी प्रतीत हुआ।
जानकारी के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब ग्रामीण ने अपनी भूमि से संबंधित शिकायत पर तहसीलदार से जवाब मांगा। बातचीत के दौरान बहस बढ़ गई और पटेल ने आपा खोते हुए कुर्सी पर बैठे-बैठे अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया।
निलंबन का आधार
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि पटेल का व्यवहार अशोभनीय और अमर्यादित था, जो किसी सरकारी अधिकारी के लिए स्वीकार्य नहीं है। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय मऊगंज निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
आगे की कार्रवाई
रीवा कमिश्नर ने कलेक्टर मऊगंज को निर्देश दिए हैं कि तहसीलदार पटेल पर लगे आरोपों की विस्तृत जांच रिपोर्ट सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए।