बिहार में 30 हजार शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, अब छठे चरण की शिक्षकों का नियोजन करेगी जिला परिषद परामर्शी समिति, अधिसूचना जारी

बिहार में पंचायत और निकाय का चुनाव कोरोना की वजह से फिलहाल स्थगित होने के बाद शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों में यह कंफ्यूजन था कि अब बहाली प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी। इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए इससे जुड़ी अधिसूचना शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि बिहार पंचायती राज अध्यादेश 2021 के तहत गठित की गई जिला परिषद परामर्शी समिति अब छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए भी जवाबदेह होगी। यानी छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद परामर्शी समिति को दे दिया गया है।

परामर्शी समिति के सभी प्रावधान नियमावली 2020 के संदर्भ में प्रभावी

शिक्षा विभाग ने इस आशय का निर्णय लेते हुए शुक्रवार को अधिसूचना जारी करते हुए साफ किया है कि परामर्शी समिति के सभी प्रावधान इस नियमावली 2020 के संदर्भ में पूरी तरह से प्रभावी होंगे। इस नियमावली के तहत जिला परिषद के नियंत्रण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्त प्राधिकार और अनुशासित प्राधिकार के तहत गठित समिति की अध्यक्षता जिला परिषद परामर्शी समिति के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना।

नियम 24 में क्या कहा गया है

यह व्यवस्था जिला परिषद के आम निर्वाचन हो जाने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्यवाही बिहार जिला परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियमावली 2006 के तहत की जा रही है। अब नियमावली 2020 प्रभावी है। इससे जुड़े नियम 24 में बताया गया है कि तत्कालीन नियमावली के अधीन किया गया कोई भी कार्य नई नियमावली के तहत ही मान्य होगा। अधिसूचना के अंतर्गत दी जा रही यह व्यवस्था छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के संदर्भ में प्रभावी होगी।

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