नगर निगम ने राजधानी के संपत्ति कर में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। यदि वे चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्ति कर 31 अगस्त-21 तक एडवांस जमा कराते हैं तो उन्हें 6% की विशेष छूट मिलेगी। वहीं 31 जुलाई-21 तक संपत्ति कर एवं जल कर आदि जमा करने पर अप्रैल से जून-21 तक की अवधि पर किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा।
इसके लिए निगम का अमला घर-घर पहुंचकर लोगों को जानकारी देगा और उन्हें संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी तरह संपत्ति कर और जल कर के खातों का सत्यापन भी होगा। जिसमें जो नल कनेक्शन संपत्ति कर खाते में दर्ज नहीं है उन्हें दर्ज करने की कार्रवाई होगी। दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर एवं जल उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशि पर अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की है। इसकी जानकारी देने के लिए निगमायुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने अमले को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुधवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की। इस दौरान लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रेरित करने, एक किचन एक परिवार के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार वसूलने और अधिक से अधिक व्यवसायिक लायसेंस बनाने व लायसेंस शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए।
कर राशि एडवांस जमा करने पर इतनी राहत
उदाहरण के तौर पर समझिये कि यदि आपका संपत्ति कर सालाना 10 हजार रुपए बनता है तो 6% की छूट मिलने पर 600 रुपए की राहत मिलेगी। इस तरह संपत्ति कर 9400 रुपए बनेगा।
यह छूट भी मिलेगी
31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि भुगतान पर भी छूट प्रदान की जाएगी। इसमें सरचार्ज की राशि 25 से 100 प्रतिशत तक माफ होगी। यह संपत्ति, जल एवं किराया की लंबित राशि है।
- संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए बकाया है, उन्हें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- 1 लाख रुपए तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
- 1 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

नगर निगम इस तरह देगा छूट।
इनमें भी छूट मिलेगी
- नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गई परिस्थितियों के भूभाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 20 से 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- जल उपभोक्ता प्रभार के प्रकरणों में अधिभार सहित 10 हजार रुपए तक की बकाया राशि पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है, जबकि 10 से 50 हजार रुपए तक की अधिभार सहित बकाया राशि पर अधिभार में 75 प्रतिशत एवं अधिभार सहित 50 हजार रुपए से अधिक की बकाया जलकर की राशि पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।