राजधानी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए लोगों को लॉकडाउन से बड़ी राहत मिली है. 26 जुलाई से राज्य में कई छूट दी गई है. नई गाइडलाइंस के तहत अब दिल्ली में मेट्रो और बसों को 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई है. इसके साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बिजनेस से जुड़े लोगों को भी राहत दी गई है.
शनिवार को इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की गई है. राज्य में 26 जुलाई से सुबह 5 बजे से दिल्ली में मेट्रो को 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई है. साथ ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के मुताबिक सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स फीसदी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे.
शादी समारोह में अब 100 लोग हो सकेंगे शामिल
इसके साथ DTC और क्लस्टर की बसों में बैठने की क्षमता को भी 100 फीसदी कर दिया गया. नए नियमों के तहत अब शादी समारोह में भी 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके साथ अब अंतिम संस्कार में 20 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे. 26 जुलाई से मिली कई छूटों में शर्तों के साथ स्पा खोलने की भी इजाजत दी गई है.
26 जुलाई से खुलेंगे स्पा
डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली के स्पा भी 26 जुलाई से खुलेंगे. इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का कंप्लीट वैक्सीनेशन (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा.