एनआईए की एक विशेष अदालत ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेता वहीद पारा के खिलाफ पुलिस चार्जशीट के आधार पर आतंकियों के साथ सांठगांठ के आरोप तय किए हैं। पुलिस ने आरोप पत्र में दावा किया है कि पारा पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों से जुड़ा हुआ था। साल 2007 से एक पत्रकार और राजनेता की उसकी यात्रा छल और पाखंड से भरी हुई थी। अदालत ने इस महीने की शुरुआत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पारा पर आरोप तय करने की अनुमति दी थी।
आरोप पत्र में बताया गया कि पारा ने राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवादियों से समर्थन मांगा और कई तरह की सहायता प्रदान की। जिसके कारण कश्मीर में सुरक्षाबलों पर आतंकी हमले हुए। सोमवार को उपलब्ध कराए गए आठ पन्नों के आदेश में कहा गया है कि पारा के खिलाफ प्रथम दृष्टया गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कथित अपराध के पर्याप्त सबूत हैं।
पारा के खिलाफ युद्ध छेड़ने, सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने और आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी धाराओं के तहत भी आरोप हैं। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि पुलिस रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों व परिस्थितियों के साथ गवाहों के बयानों और डिजिटल साक्ष्य का अध्ययन किया गया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।