किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्‍पणी, प्रदर्शन का हक, लेकिन रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद करने को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी रोड को इस तरह से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच गाजीपुर में किसानों के आंदोलन पर सरकार को हल ढूंढ़ना ही होगा क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार रास्ते को बंद करते हुए किसान धरना दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार को हल ढूंढ़ना ही होगा। 

 सड़क जाम से लोगों को परेशानी

सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन की वजह से सड़क पर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते के बारे में बताते हुए कहा गया कि पहले इस रास्ते पर आधे घंटे का समय लगता था लेकिन अब धरने प्रदर्शन की वजह से दो घंटे लग जाते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और किसान दोनों पक्षों से समाधान खोजने की अपील की है, साथ ही कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन वह कहीं और भी धरने पर बैठ सकते हैं ताकि आम लोगों को परेशानी न हो सके। 

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