हरियाणा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जारी की गाइडलाइन

हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोरोना से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी इन आदेशों के तहत प्रदेश में 20 सितंबर तक आंशिक पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं सरकार ने कुछ राहत भी दी है।

नए आदेशों के तहत रेस्टोरेंट्स, बार व मॉल को 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ संचालित करने की अनुमति जारी रहेगी। हालांकि इसके साथ-साथ सामाजिक दूरी, रेगुलर सेनेटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित बनाना होगा।

50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम, क्लब हाउस

जिम और स्पा भी कोविड नियमों के अनुपालन के साथ 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट्स और बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ इकट्‌ठी न होने का प्रबंधन करना होगा। सभी दुकानों और मॉल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

खुले में कार्यक्रम तो 200 लोगों को अनुमति

बंद हॉल और पैलेस में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकती। खुले स्थानों में आयोजन होने पर 200 लोगों को इकट्ठा किया जा सकेगा। यहां कोविड-19 का व्यवहार का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

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