लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के तहत स्पेशल कैश पैकेज का भुगतान 31 अक्टूबर तक करने के निर्देश दिए हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव वित्त प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों एवं मुख्यालयध्यक्षों को पत्र जारी कर दिया गया है।
पत्र के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के अनुसार अनुमन्य किराये के बदले स्पेशल कैश पैकेज सुविधा के तहत वित्त विभाग के शासनादेश 16 अक्टूबर 2020 के तहत प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए जिन कर्मचारियों द्वारा बिल्स, बाउचर, क्लेम 31 मार्च, तक प्रस्तुत कर दिए गये थे। उनका भुगतान क्लेम नियमानुसार होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31 अक्टूबर तक कर दिया जाय।
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं परिवहन तथा होटल क्षेत्र की सुविधाओं में व्यवधान के कारण केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग न कर पाने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के बदले एक स्पेशल कैश पैकेज अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।
भारत सरकार ने लागू की गयी उक्त योजना के परिप्रेक्ष्य मे राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश 16 अक्टूबर 2020 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के तहत उसके बदले स्पेशल कैश पैकेज एवं उसके लिये अग्रिम की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था गयी थी।
यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ अनेक कार्मिकों ने 31 मार्च के पूर्व ले लिया था और सम्बन्धित बिल/ बाउचरर्स/क्लेम समयान्तर्गत प्रस्तुत कर दिये थे। लेकिन वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण उनके द्वारा किये गये क्लेम का भुगतान नहीं किया जा सका, ऐसे कार्मिकों को शासनादेश 16 अक्टूबर, 2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके क्लेम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए अनेक प्रकरण परामर्श के लिए वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जा रहे हैं।