हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की ‘होम डिलीवरी’ योजना को दी मंजूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार लोगों को घर में राशन पहुंचाने की मंजूरी दी है. हालांकि हाई कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. कोर्ट ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है.  इन दुकानों पर ऐसे लोगों के लिए राशन भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

जस्टिस  विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं. दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दे. जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. उसके बाद इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में राशन दुकानदारों को पता होगा कि कि किन लोगों के घर राशन पहुंच रहा है. 

दिल्ली सरकार की स्कीम 

दिल्ली सरकार द्वारा एक स्कीम का ऐलान किया गया, जिसके तहत राशनकार्ड धारकों को उनके घर पर ही उनका राशन मिल जाएगा. सरकार की ओर से मिलने वाली गेहूं, चावल, चीनी आदि समान की हर महीने घर पर ही डिलीवरी की बात कही गई. जिस तरह घर पर सिलेंडर पहुंचता है, उसी तरह SMS की मदद से राशन पहुंचाने की बात कही गई. 

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